लखनऊ में लागू हुई 10 मई तक धारा 144, नहीं बजा सकेंगे लाउडस्पीकर, जानें पूरी डिटेल

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लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन ने यह फैसला अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद को लेकर उठाया है। इसके साथ विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर- ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर प्रतिबंध और धरना-प्रदर्शन पर भी बैन लगा दिया है। यह …

लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन ने यह फैसला अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद को लेकर उठाया है। इसके साथ विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर- ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर प्रतिबंध और धरना-प्रदर्शन पर भी बैन लगा दिया है। यह सारी पाबंदियां 9 अप्रैल से लागू कर दी गई हैं।

प्रशासन ने बगैर इजाजत के जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी है। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक है। धार्मिक, सार्वजनिक स्थल, जुलूस में नियमों के अनुसार लाउडस्पीकर के यूज की इजाजत कायम रहेगी।

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने कहा गया है कि, अगर राजधानी में बिना मास्क के कोई दिखता है, तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। उन्‍होंने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार की गाइडलाइन, कार्यक्रमों, त्योहारों, पर्वों और तमाम प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के लिए चलते विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है। इसी वजह से ये कदम उठाए गए हैं।

आदेश में कहा गया है कि लखनऊ में रेस्‍टोरेंट, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क और होटल आदि पूरी क्षमता के साथ खुले रहेंगे। हालांकि इस दौरान कोविड हेल्प डेस्क होना जरूरी है।

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