बलिया: कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य तेल व तिलहन के स्टाक की लिमिट तय

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बलिया। पिछले तीन महीनों में खाद्य तेल की खुदरा कीमतों में काफी उछाल आया है। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों को रोकने और उनकी उपलब्धता बढ़ाने के मकसद से तेल-तिलहनों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने निगरानी अभियान शुरू किया है। अब कारोबारियों के स्टाक की लिमिट तय कर दी गई है। …

बलिया। पिछले तीन महीनों में खाद्य तेल की खुदरा कीमतों में काफी उछाल आया है। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों को रोकने और उनकी उपलब्धता बढ़ाने के मकसद से तेल-तिलहनों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने निगरानी अभियान शुरू किया है। अब कारोबारियों के स्टाक की लिमिट तय कर दी गई है। खुदरा कारोबारी तीन महीने तक 30 क्विटल, थोक 500 क्विटल और डिपो एक हजार क्विटल खाद्य तेल रख सकते हैं।

खाद्य तिलहन खुदरा कारोबारी 100 क्विटल और थोक कारोबारी को 2000 क्विटल उत्पादन क्षमता की सूचना के अनुसार तीन महीने तक रख सकते हैं। यह नियम एक अप्रैल से ही लागू भी कर दिया गया है। आयुक्त खाद्य व रसद विभाग लखनऊ सौरभ बाबू ने इससे संबंधित पत्र सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को जारी किया है।

दरअसल खाद्य तेल जब सस्ता होता है तो थोक कारोबारी इसकी जमाखोरी में जुट जाते हैं। इससे बाजारों में खाद्य तेल की कमी हो जाती है। कीमतें आसमान छूने लगतीं हैं। खाद्य तेल महंगा होने के समय वही जमाखोरी वाले खाद्य तेल बाजारों में बिकने लगते हैं। ऐसे में स्टाक करने वाले कारोबारी कम समय में दोगुना मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन यह बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है। जिले में 10 खुदरा व्यापारी और 580 खुदरा कारोबारी हैं। अब सभी को अपना स्टाक अपडेट रखना होगा।

विभाग के पोर्टल पर करनी होगी स्टाक की घोषणा

जिला विपणन अधिकारी अविनाश कुमार सगरवाल ने बताया कि कारोबारियों को स्टाक की घोषणा सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर करनी होगी। इस घोषणा के 30 दिनों के भीतर स्टाक को चेक किया जाएगा। चेकिग के दौरान घोषित स्टाक से ज्यादा खाद्य तेल या तिलहन मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था के बाद अब जमाखोरी पर पूर्णत: नकेल कसी जा सकेगी। इसके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से टीम भी गठित कर दी गई है।

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