हल्द्वानी: राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला, 20 अप्रैल तक मांगा जवाब
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के प्राचार्य को अंतिम अवसर देते हुए 20 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है। खंडपीठ ने यह आदेश इस कॉलेज के 27 छात्रों के साथ हुई रैगिंग के खिलाफ सच्चिदानंद डबराल …
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के प्राचार्य को अंतिम अवसर देते हुए 20 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है। खंडपीठ ने यह आदेश इस कॉलेज के 27 छात्रों के साथ हुई रैगिंग के खिलाफ सच्चिदानंद डबराल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को दिये। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए कॉलेज परिसर में स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरों को ठीक कराकर उनका संचालन करा दिया गया है। खंडपीठ ने समाचार पत्रों में छपी खबरों का भी संज्ञान लिया, जिसमे कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि “रैगिंग करने वाले छात्रों के ऊपर अर्थदंड लगाया गया है” सरकार से इसे भी स्पष्ट करने को कहा है।
पूर्व में खंडपीठ ने मामले की जांच कराने हेतु आयुक्त एवं डीआईजी कुमाऊं की दो सदस्यीय कमेटी गठित की थी और दो सप्ताह के भीतर जांच कर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए थे। रिपोर्ट में जो शिकायतें थीं, वे सही पाईं। कॉलेज परिसर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। जो लगे, वे खराब थे तथा प्राचार्य ने 18 मार्च को अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
