खैरागढ़ विधानसभा सीट के मतदान की घोषणा, 12 अप्रैल को मतदान 16 को मतगणना

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छत्तीसगढ़। जिला राजनांदगांव की खैरागढ़ विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान 12 अप्रैल को होगा जबकि मतगणना 16 अप्रैल को होगी। यह क्षेत्र जोगी कांग्रेस के विधायक देव्रवत सिंह का निधन होने के चलते रिक्त हो गया था। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने ने बताया कि भारत निर्वाचन …

छत्तीसगढ़। जिला राजनांदगांव की खैरागढ़ विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान 12 अप्रैल को होगा जबकि मतगणना 16 अप्रैल को होगी। यह क्षेत्र जोगी कांग्रेस के विधायक देव्रवत सिंह का निधन होने के चलते रिक्त हो गया था। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा उप निर्वाचन के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़ में उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।

उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही खैरागढ़ विधानसभा एवं संपूर्ण राजनांदगांव जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है। खैरागढ़ के उप निर्वाचन कार्यक्रम अंतर्गत निर्वाचन की सूचना 17 मार्च को की जाएगी जबकि नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 24 मार्च निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 25 मार्च को की जाएगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है।

मतदान 12 अप्रैल को तथा मतगणना 16 अप्रैल को की जाएगी। इस तरह 18 अप्रैल तक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़ के उप निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न होगा। इस विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 11 हजार 540 है, जिसमें से 1 लाख 6 हजार 290 पुरूष मतदाता एवं 1 लाख 5 हजार 250 महिला मतदाता हैं। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की संख्या 291 है, जिसमें 283 मूल मतदान केन्द्र एवं 8 सहायक मतदान केन्द्र है। यहाँ 1 हजार 250 से अधिक मतदाता वाले 8 मतदान केन्द्रों में 8 सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए है।

कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केन्द्र को मतदान दिवस के 1 दिन पूर्व सैनिटाइज किया जाएगा। सभी मतदान केन्द्र स्थल में प्रवेश द्वार पर पोलिंग बूथ में प्रवेश करने के पूर्व हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। मतदान केन्द्रों में थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जायेगी। मतदान के लिए आने वाले प्रत्येक मतदाता को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमित व संदिग्ध (प्रमाणित) मतदाता, दिव्यांग मतदाता एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

 

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