नैनीताल: भरतरी मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड के पद से हटाए गए राज्य के वरिष्ठतम आईएफएस राजीव भरतरी की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई। …

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड के पद से हटाए गए राज्य के वरिष्ठतम आईएफएस राजीव भरतरी की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई।

याचिका में भरतरी ने कहा है कि वे राज्य के सबसे सीनियर भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। किंतु सरकार ने 25 नवंबर 2021 को उनका स्थानांतरण प्रमुख वन संरक्षक पद से अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड के पद पर कर दिया था। जिसको उन्होंने संविधान के खिलाफ मानते हुए उन्होंने सरकार को चार प्रत्यावेदन दिए। लेकिन सरकार ने इन प्रत्यावेदनों की सुनवाई नहीं की। भरतरी ने कहा कि उनका स्थानांतरण राजनीतिक कारणों से किया गया है जिसमें उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

 

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