Ahmedabad Bomb Blast Case: विशेष अदालत की बड़ी टिप्पणी, कहा- 38 दोषियों को समाज में रखना…

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अहमदाबाद। 26 जुलाई, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले पर गुजरात की एक विशेष अदालत ने अहमदाबाद में   अपने फैसले में कहा है कि इस मामले के 38 दोषी मौत की सजा के लायक हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने की अनुमति देना निर्दोष लोगों को खाने वाले ‘आदमखोर तेंदुए’ …

अहमदाबाद। 26 जुलाई, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले पर गुजरात की एक विशेष अदालत ने अहमदाबाद में   अपने फैसले में कहा है कि इस मामले के 38 दोषी मौत की सजा के लायक हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने की अनुमति देना निर्दोष लोगों को खाने वाले ‘आदमखोर तेंदुए’ को खुला छोड़ने के समान है। अदालत के इस फैसले की प्रति शनिवार को वेबसाइट पर उपलब्ध हुई। अदालत ने कहा कि उसकी राय में इन दोषियों को मृत्युदंड दिया जाना उचित होगा।

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