मुरादाबाद: किशोरी से दुराचार करने वाले को 10 साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना लगाया
मुरादाबाद, अमृत विचार। किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुराचार करने के मामले में कोर्ट ने अवैध तरीके से वेंडर का काम करने वाले को दोषी माना है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। नागफनी थाना क्षेत्र में रहने …
मुरादाबाद, अमृत विचार। किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुराचार करने के मामले में कोर्ट ने अवैध तरीके से वेंडर का काम करने वाले को दोषी माना है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
नागफनी थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक ने अपनी नाबालिग बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवक का कहना था कि उसकी बहन मंदबुद्धि है। छह अक्टूबर 2018 में अचानक वह अपने घर से गायब हो गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस किशोरी की तलाश में जुट गई। करीब एक सप्ताह बाद किशोरी वापस घर आ गई। पूछताछ करने पर किशोरी ने परिजनों को बताया कि वह घूमते हुए रेलवे स्टेशन चली गई थी।
जहां पर एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ घर ले गया। आरोप है कि युवक ने उसके साथ दुराचार किया। बाद में घर से भगा दिया। यह खुलासा होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने मझोला थाना क्षेत्र के चाऊ की बस्ती निवासी भीमसेन सैनी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह रेलवे स्टेशन पर अवैध तरीके से वेंडर का काम करता है।
पीड़िता ने पहचान पुख्ता की तो पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया था। इस मामले में विशेष पाक्सो कोर्ट संख्या तीन सुभाष सिंह के यहां पर सुनवाई चल रही थी। वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने झूठा फंसाने की दलील दी, जबकि विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खान और एमपी सिंह ने इसे जघन्य अपराध बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस केस में आठ गवाहों ने भीमसेन के खिलाफ गवाही भी दी है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी भीमसेन सैनी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
