हरदोई: बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने युवक को सुनाई 14 साल की कैद की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

हरदोई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुनील कुमार सिंह ने अपने सुनाए गये फैसले में एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसे अपहरण कर लेने के बाद उससे जबरिया दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित का जुर्म साबित होने पर 14 साल की कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 30,000 रुपिया का जुर्माना भी लगाया …

हरदोई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुनील कुमार सिंह ने अपने सुनाए गये फैसले में एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसे अपहरण कर लेने के बाद उससे जबरिया दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित का जुर्म साबित होने पर 14 साल की कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 30,000 रुपिया का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता छितिज दिक्सित के अनुसार थाना मल्लावां क्षेत्र के मंसूरपुर गांव के निवासी मुकेश ने 10 अप्रैल 2014 की शाम 8 बजे  एक 14 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद उससे जबरिया दुष्कर्म किया।

इस मामले की रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ बालिका के पिता ने दर्ज कराई। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी मुकेश पर अपहरण व दुष्कर्म का जुर्म साबित पाया और उसे सजा सुनाई।

जज ने आरोपित को दुष्कर्म के मामले में 14 साल की कड़ी कैद व 20,000 रुपिया जुर्माना की सजा सुनाई है। जबकि अपहरण के मामले में 6 साल की कैद व 10,000 रुपिया की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसकी आधी धनराशि पीड़िता को दिलाने का आदेश भी अदालत ने दिया है।

यह भी पढ़े – अयोध्या: भूमि विवाद में शख्स की हथौड़ा मारकर की गई थी हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

संबंधित समाचार