लखनऊ: कैबिनेट मंत्री व परिजनों पर भ्रामक रिपोर्ट भेजने पर महिला थानाध्यक्ष को कोर्ट ने किया तलब
लखनऊ। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दाखिल मुकदमे की एक अर्जी पर भ्रामक रिपोर्ट भेजने को लेकर अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने थानाध्यक्ष महिला थाना को आठ फरवरी को व्यक्तिगत रुप से तलब करने का आदेश …
लखनऊ। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दाखिल मुकदमे की एक अर्जी पर भ्रामक रिपोर्ट भेजने को लेकर अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने थानाध्यक्ष महिला थाना को आठ फरवरी को व्यक्तिगत रुप से तलब करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश आशुतोष टंडन के भाई की पुत्रवधु दिशा दंडन की अर्जी पर दिया है।
मंत्री आशुतोश टंडन के भाई की पुत्रवधु ने दाखिल की थी याचिका
बीते 21 जनवरी को दिशा टंडन ने यह अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी में दिशा टंडन ने कहा है कि उसकी शादी 11 दिसंबर 2019 को हुई थी। उस समय लालजी टण्डन जीवित थे। कहा गया है कि जब तक लालजी टण्डन जीवित रहे तब तक दिशा टंडन को कोई परेशानी नहीं हुई तथा उन्हें प्यार व सम्मान मिलता रहा।
लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वादिनी के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा पिछली सुनवाई पर अदालत ने वादिनी की अर्जी पर महिला थाना से रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया था। 28 जनवरी को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि थानाध्यक्ष कोविड से पीड़ित हैं। लिहाजा सात दिन का समय दिया जाए। जबकि गुरुवार को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि वह मुंबई गई हैं। इसलिए सात दिन की और मोहलत दी जाए।
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