उत्तराखंड में जारी हुई नई कोरोना गाइडलाइन, जानें क्या हैं नियम
हल्द्वानी, अमृत विचार। राज्य में बढ़ती हुए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रान की रोकथाम के मद्देनजर शासन ने शुक्रवार की देर रात कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने प्रदेश में तत्काल इस गाइड लाइन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। शासन से …
हल्द्वानी, अमृत विचार। राज्य में बढ़ती हुए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रान की रोकथाम के मद्देनजर शासन ने शुक्रवार की देर रात कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी की है।
मुख्य सचिव एसएस संधू ने प्रदेश में तत्काल इस गाइड लाइन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। शासन से जारी गाइड लाइन के रात 10 से सुबह 6 बजे रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। सुबह छह से रात 10 बजे तक ही बाजार व दुकानें खुलेंगे। प्रदेश भर में स्वीमिंग पूल व वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक समारोह पर 16 जनवरी तक पाबंदी रहेगी।
राजनैतिक रैली व धरना प्रदर्शन को 16 जनवरी तक अनुमति नहीं मिलेगी। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र से 12 वीं कक्षा तक के सभी सरकारी व निजी स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।
ये 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे
जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, स्पा, सैलून,मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, होटल, रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। विवाह समारोह व शव यात्रा में 50 प्रतिशत क्षमता से ही लोग शामिल हों सकेंगे। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और दो गज की दूरी अनिवार्य कर दी गई है।
– पर्यटकों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य
शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों, लोगों को दोनों डोज का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यदि सर्टिफिकेट नहीं हैतो उन्हें 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है।
