धोखाधड़ी में फंसे देहात सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी का मामला स्थानांतरित, अब मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी सुनवाई

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मुरादाबाद, अमृत विचार। हाईकोर्ट के आदेश के बाद धोखाधड़ी में फंसे देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी का मामला अब मजिस्ट्रेट कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। अब इस मामले में एमपी-एमएल कोर्ट की बजाए मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। मामला करीब बीस साल पुराना है। गलशहीद थाना क्षेत्र के भाड़े का चौराहे पर रहने वाले हाजी …

मुरादाबाद, अमृत विचार। हाईकोर्ट के आदेश के बाद धोखाधड़ी में फंसे देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी का मामला अब मजिस्ट्रेट कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। अब इस मामले में एमपी-एमएल कोर्ट की बजाए मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। मामला करीब बीस साल पुराना है।

गलशहीद थाना क्षेत्र के भाड़े का चौराहे पर रहने वाले हाजी इकराम कुरैशी सपा से देहात विधायक हैं। बताते हैं कि एक फर्म मेसर्स अब्दुल रसीद एंड संस के भागीदार थे। जिस पर विद्युत विभाग का लाखों रुपया बकाया था। बिजली अफसरों ने जब बकाए के लिए दबाव डाला तो विधायक ने तत्कालीन एसएसओ टीजी-2 रामअवतार शर्मा के साथ साठगांठ कर ली।

आरोप है कि रसीद बिल पर हेरफेर कर उन्होंने बकाया बिल जमा करने का दावा किया। चेकिंग में जब मामला पकड़ में आया तो हाजी इकरार कुरैशी और राम औतार शर्मा के खिलाफ गलशहीद थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

इधर एमपी-एमएलए कोर्ट में बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर करीब एक माह पहले हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि माननीयों पर दर्ज हल्के मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में की जाए। ताकि मामलों का निस्तारण होने के साथ ही एमपी-एमएलए कोर्ट से मुकदमों की संख्या कम होगी। इसी के तहत देहात विधायक पर दर्ज धोखाधड़ी के मामले को मजिस्ट्रेट कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है।

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