जौनपुर: न्यायालय परिसर में बिना मास्क के प्रवेश करने पर लगाई गई रोक

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जौनपुर। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ने के कारण जौनपुर में न्यायालय परिसर में बिना मास्क पहने प्रवेश करने पर रोक लगा दी गयी है। जौनपुर के जिला न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर सिविल कोर्ट परिसर एवं न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले अधिवक्ता एवं पक्षकारों …

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ने के कारण जौनपुर में न्यायालय परिसर में बिना मास्क पहने प्रवेश करने पर रोक लगा दी गयी है। जौनपुर के जिला न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर सिविल कोर्ट परिसर एवं न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले अधिवक्ता एवं पक्षकारों के साथ सभी को मास्क लगाने की अनिवार्यता को लागू करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश सिंह का यह आदेश बुधवार से लागू हो गया है।

उन्होंने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महानिबंधक की ओर से मिले दिशानिर्देशों के तहत इस व्यवस्था को लागू किया है। इसके तहत अब न्यायालय परिसर में कर्मचारी, पक्षकार और वकीलों सहित कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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भारत में अभी तक कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ के 2,135 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 828 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं या अन्य स्थानों पर चले गए हैं। ये मामले 24 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में सामने आए। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक 653 मामले सामने आए, इसके बाद दिल्ली में 464, केरल में 185, राजस्थान में 174, गुजरात में 154 और तमिलनाडु में 121 मामले सामने आए।

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