बरेली: बार एसोसिएशन चुनाव में वोटिंग को सीओपी आईकार्ड अनिवार्य
विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। बार एसोसिएशन के आगामी 20 दिसम्बर को होने जा रहे चुनाव में वोट डालने के लिए वकीलों को सीओपी (सार्टिफेक्ट ऑफ प्रैक्ट्रिस) नम्बर वाला पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। आईकार्ड न होने की दशा में बार काउंसिल की बेवसाइट से ऑनलाइन विवरण की प्रति दिखाने के बाद ही मतदान किया …
विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। बार एसोसिएशन के आगामी 20 दिसम्बर को होने जा रहे चुनाव में वोट डालने के लिए वकीलों को सीओपी (सार्टिफेक्ट ऑफ प्रैक्ट्रिस) नम्बर वाला पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। आईकार्ड न होने की दशा में बार काउंसिल की बेवसाइट से ऑनलाइन विवरण की प्रति दिखाने के बाद ही मतदान किया जा सकेगा। 21 दिसम्बर को सुबह 9:30 बजे से मतगणना शुरू हो जायेगी। यह बातें शनिवार को कचहरी स्थित बार सभागार में प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी सत्येंद्र शंकर सक्सेना ‘सुबोध‘ एडवोकेट ने कहीं।
उन्होंने कहा कि बरेली बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के लिए चुनाव मंडल ने तैयारी पूरी कर ली है। विधिवत व शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए 12 सदस्यीय चुनाव अधिकारियों के पैनल ने प्रत्याशियों व एजेंटों को बैठक कर विशेष दिशा-निर्देश दिये हैं व निर्देशों की सूची को नोटिस बोर्ड पर मतदाताओं के लिए चस्पा कर दिया गया है।
चुनाव अधिकारी मो. जुबैर अमजद ने बताया कि वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए 6-6 प्रत्याशियों के लिए मतदान का अधिकार है। यदि किसी भी मतपत्र पर छह से अधिक मोहरें लगी पायी जाती हैं तो वह मत निरस्त माना जायेगा। मतदाता कोविड नियमों के पालन को बाध्य होंगे। बिना मास्क मतदान स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
मतदान परिसर के पास 100 मीटर तक कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नहीं आयेगा और न ही शस्त्र लेकर मतदान स्थल व मतगणना स्थल पर जाने की अनुमति दी जायेगी। फर्जी वोटिंग करने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज होगी।
