निर्बाध बिजली के लिये कर्ज माफी की अभिनव योजना: श्रीकांत शर्मा

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मथुरा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को करीब 90 हजार करोड़ रुपये के घाटे से उबारने के लिए सरकार उपभोक्ताओं के लिए कर्ज माफी की अभिनव योजना लाई है। जिसके तहत एकत्र राजस्व से बिजली आपूर्ति की और बेहतर व्यवस्था करना संभव हो सकेगा। सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शनिवार को पत्रकारों को बताया …

मथुरा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को करीब 90 हजार करोड़ रुपये के घाटे से उबारने के लिए सरकार उपभोक्ताओं के लिए कर्ज माफी की अभिनव योजना लाई है। जिसके तहत एकत्र राजस्व से बिजली आपूर्ति की और बेहतर व्यवस्था करना संभव हो सकेगा।

सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 70 फीसदी व शहरी क्षेत्र में लगभग 25 फीसदी उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं दे पाते हैं। यदि सभी लोग समय से अपने बिल का भुगतान कर दें तो बहुत जल्द ही सस्ती और निर्बाध बिजली देने का संकल्प पूरा किया जा सकता है। इसीलिए सरकार कर्ज माफी की यह योजना लेकर आई है। योजना के अन्तर्गत घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं के बकाया बिजली के बिल पर लगाए गए ब्याज को पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा।

साथ ही दो किलोवाट तक के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की बकाया राशि पर लगे ब्याज को शत-प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा। उसे बिल की मूल राशि को भी 6 किश्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि कमर्शियल उपभोक्ताओं को अभी तक किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती थी। मगर पहली बार ऐसे छोटे उपभोक्ताओं को छूट में शामिल किया गया है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि कोविड के कारण ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के छोटे दुकानदार को भी कर्ज माफी योजना में शामिल किया गया है और दो किलोवाट तक के दुकानदारों की बकाया राशि पर लगे ब्याज को माफ कर दिया गया है। शर्मा ने बताया कि कामर्शियल में 2 किलोवाट से 5 किलोवाट के लिए व्याज में 50 प्रतिशत छूट की व्यवस्था की गई।

दो किलोवाट से कम के कमर्शियल उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत छूट की व्यवस्था में समायोजित किया गया है। वहीं, कर्ज माफी में बकाया धनराशि को 6 किश्तों में देने की सुविधा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ही है।

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