रायबरेली: बिना अग्निशमन विभाग की एनओसी के बन रहे कॉम्प्लेक्स और नर्सिंग होम, जानें पूरा मामला…

रायबरेली: बिना अग्निशमन विभाग की एनओसी के बन रहे कॉम्प्लेक्स और नर्सिंग होम, जानें पूरा मामला…

रायबरेली। शहर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान, रिहायशी भवन और नर्सिंग होम बिना अग्निशमन विभाग की एनओसी के बन रहे हैं। हाल यह है कि शहर में इस समय आधा सैकड़ा से अधिक कॉम्प्लेक्स में दुकान और शोरूम खुले हुए हैं, लेकिन सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। निजी कंपनियों के फायर इक्सटिंग्यूसर लगाकर सुरक्षा का कोरम …

रायबरेली। शहर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान, रिहायशी भवन और नर्सिंग होम बिना अग्निशमन विभाग की एनओसी के बन रहे हैं। हाल यह है कि शहर में इस समय आधा सैकड़ा से अधिक कॉम्प्लेक्स में दुकान और शोरूम खुले हुए हैं, लेकिन सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है।

निजी कंपनियों के फायर इक्सटिंग्यूसर लगाकर सुरक्षा का कोरम पूरा किया जा रहा है। एक तरह से कॉम्प्लेक्स में खरीददारी करने वाले और रिहायशी भवन में रहने वाले लोगों की जान खतरे में रहती है।

अग्निशमन विभाग भवन स्वामियों, आरडीए और कॉम्प्लेक्स स्वामियों को एनओसी के लिए बराबर नोटिस भेजता रहता है, लेकिन इसके बाद भी कोई भी एनओसी के लिए आवेदन नहीं करता है। निजी कंपनियों के अग्निशमन यंत्र लगवाकर खुद को फिट दिखाया जाता रहा है। यही नहीं जो अग्निशमन यंत्र लगे हैं वह ठीक से चलते हैं कि नहीं, इसकी भी कभी जांच भवन व कॉम्प्लेक्स स्वामी नहीं कराते हैं। इस तरह शहर में बने कॉम्प्लेक्स, नर्सिंग होम और भवनों में यदि आग लगने की घटना होती है, तो फिर उसकी भयावहता का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा।

 

शहर में स्थाई एनओसी किसी के पास नहीं है। कंडीशनल एनओसी शितांशु मिश्रा, हिमानी रस्तोगी, सिटी मार्ट के नाम पर है। वहीं सिमहेंस अस्पताल के पास फुल एनओसी है। इसी तरह होटल और रेस्टोरेंट की बात की जाए तो शांति इन, मौर्या होटल, जयदीप, आकाश होटल के पास एनओसी है।

 

शहर में जो कॉम्प्लेक्स और नर्सिंग होम हैं उनके पास 200-250 रुपए की पर्ची कटी मिलती है। संचालकों का कहना है कि यह अग्निशमन व्यवस्था के लिए काटी जाती है। वहीं अग्निशमन विभाग का कहना कि विभाग की तरफ से कोई पर्ची नहीं काटी जाती है। निजी कंपनियां मेंटीनेंस की पर्ची काटती हैं और उसे ही भवन और कॉम्प्लेक्स स्वामी स्थाई मानते हैं। जबकि इस पर्ची की सरकारी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। हादसा होने पर कांप्लेक्स और भवन स्वामी ही जिम्मेदार होंगे।

अग्निशमन अधिकारी मनीराम सरोज ने बताया कि कॉम्प्लेक्स, भवन और नर्सिंग होम संचालकों को एनओसी के लिए कई बार नोटिस दी गई लेकिन उसके बाद भी इसके लिए आवेदन नहीं किया जा रहा है। मामले से आरडीए को भी अवगत कराया गया है।

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