बरेली: नाबालिग से कुकर्म का प्रयास करने वाले को 10 वर्ष कैद

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विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। किशोर (14) से कुकर्म करने का प्रयास करने वाले बदायूं सिविल लाइंस के अत्री भरकुईया निवासी सर्वेश मिश्र को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट रामदयाल ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा भी सुनाई। जुर्माने की …

विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। किशोर (14) से कुकर्म करने का प्रयास करने वाले बदायूं सिविल लाइंस के अत्री भरकुईया निवासी सर्वेश मिश्र को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट रामदयाल ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा भी सुनाई। जुर्माने की आधी रकम पीड़ित को बतौर मुआवजा अदा की जायेगी।

सरकारी वकील रीतराम राजपूत व शुभव मिश्रा ने बताया कि पीड़ित के पिता ने थाना बारादरी में तहरीर देकर बताया था कि 5 फरवरी 2018 को शाम करीब 8:30 बजे मेरा पुत्र अपने कार्य से स्कूल के सामने से घर जा रहा था तो स्कूल में चौकीदार सर्वेश मिश्र ने मेरे बेटे को स्कूल के अंदर बुलाया। जब बेटा अंदर गया तो चौकीदार ने गलत काम करने का प्रयास किया।

बेटा किसी तरह भागकर रोता हुआ मेरे पास आया तथा घटना बतायी। पुलिस ने सर्वेश के विरुद्ध पाक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह विचारण के दौरान अदालत में परीक्षित कराये थे।

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