बरेली: आरटीओ-पुलिस संग प्रशासन की टीम परिवर्तित वाहनों पर करेगी कार्रवाई

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

बरेली, अमृत विचार। मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट मोटर साइकिलों पर हाईकोर्ट के आदेश पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। परिवहन विभाग, यातायात और क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम सड़कों पर उतरकर अभियान चला रही हैं। मोडिफाइड साइलेंसर लगी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है। जबकि दोबारा पकड़े जाने पर वाहन सीज …

बरेली, अमृत विचार। मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट मोटर साइकिलों पर हाईकोर्ट के आदेश पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। परिवहन विभाग, यातायात और क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम सड़कों पर उतरकर अभियान चला रही हैं। मोडिफाइड साइलेंसर लगी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है।

जबकि दोबारा पकड़े जाने पर वाहन सीज किए जाने की चेतावनी दी गई है। इसको लेकर गुरुवार को अपर जिलाधिकारी नगर महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में अपर जिलाधिकारी ने मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाली तेज आवाज (80 डेसिबल से अधिक) ध्वनि प्रदूषण से खतरनाक प्रभाव तथा इससे निकलने वाले ध्वनि से मानव-जाति पशु पक्षियों पर कुभाव को समाप्त करने के लिए गहन समीक्षा की। एआरटीओ प्रवर्तन को मॉडिफाइड साइलेंसर के कारण उत्पन्न होने वाली ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में जनमानस को जागरूक करने को कहा।

परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक संयुक्त टीम बनाकर मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने एवं लगाने के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बैठक में एसपी सिटी रविन्द्र कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन जेपी गुप्ता, एआरटीओ प्रशासन मनोज कुमार सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड रोहित सिंह, यातायात निरीक्षक परवेज अली खान सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

अभियान चलाकर काटे गए चालान
बुलेट का साइलेंसर बदलकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ गुरूवार को संभागीय परिवहन विभाग प्रवर्तन और ट्रैफिक पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया। इस दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर लगी मोटर साइकिलों के चालान किए गए। इसके अलावा हेलमेट, सीट बेल्ट पर भी कार्रवाई की गई। आरटीओ प्रवर्तन दिनेश कुमार ने बताया कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। साइलेंसर बदलकर चलने पर वाहन चालक का ध्वनि प्रदूषण फैलाने की धारा में चालान किया जाता है। 10 हजार रुपये का चालान होता है।

संबंधित समाचार