रामपुर: शासकीय अधिवक्ता का स्थगन प्रार्थना, सुनवाई टली

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रामपुर,अमृत विचार। नवाब संपत्ति बंटवारा प्रकरण में गुरुवार को शासकीय अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसके चलते सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां की सपंत्ति का विभाजन …

रामपुर,अमृत विचार। नवाब संपत्ति बंटवारा प्रकरण में गुरुवार को शासकीय अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसके चलते सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां की सपंत्ति का विभाजन उनके वारिसों में किया जाना है। इस मामले की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2019 को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए थे। उनके द्वारा संपत्ति का सर्वे भी किया गया था। अचल सपंत्ति में कोठी खास बाग, लक्खी बाग, बेनजीर और नवाब के रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भी शामिल हैं।

चल संपत्ति का मूल्याकंन नोएडा की निजी कंपनी ने किया था। जिसकी रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। निजी कंपनी ने चल संपत्ति का मूल्याकंन 64 करोड़ रुपये किया है। इसका बंटवारा रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां के वारिसों में शरीयत के मुताबिक किया जाना है। इससे पूर्व अचल संपत्ति कोठी खास बाग शाहबाद की कीमत 7 अरब से अधिक दिखाई गई है।

जिला जज द्वारा सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर बंटवारा प्रकिया का समय बढ़ाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज की अपील को स्वीकार करते हुए 31 दिसंबर तक का समय और बढ़ा दिया है। गुरुवार को शासकीय अधिवक्ता सिविल राजीव अग्रवाल द्वारा कोर्ट में स्थगन प्रार्थना दिया गया। अब इस मामले में 4 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

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