रामपुर: आपत्तियों पर अधिवक्ताओं की बहस पूरी, 18 सितंबर को होगी सुनवाई
रामपुर, अमृत विचार। नवाब संपत्ति बंटवारे प्रकरण में गुरुवार को आपत्तियों पर अधिवक्ताओं की बहस पूरी हो गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। जिसमें शासकीय अधिवक्ता सिविल सरकार का पक्ष रखेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां की सपंत्ति का विभाजन …
रामपुर, अमृत विचार। नवाब संपत्ति बंटवारे प्रकरण में गुरुवार को आपत्तियों पर अधिवक्ताओं की बहस पूरी हो गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। जिसमें शासकीय अधिवक्ता सिविल सरकार का पक्ष रखेंगे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां की सपंत्ति का विभाजन उनके वारिसों में किया जाना है। इस मामले की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2019 को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए थे। उनके द्वारा संपत्ति का सर्वे भी किया गया था।
अचल सपंत्ति में कोठी खास बाग, लक्खी बाग, बेनाजीर और नवाब के रेलवे स्टेशन की बिल्डिग भी शामिल है। चल संपत्ति का मूल्याकंन नोएडा की निजी कंपनी ने किया था। जिसकी रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। निजी कंपनी ने चल संपत्ति का मूल्याकंन 64 करोड़ रुपये किया है। इसका बंटवारा रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां के वारिसों में शरीयत के मुताबिक किया जाना है। इससे पूर्व अचल संपत्ति कोठी खास बाग शाहबाद की कीमत सात अरब से अधिक दिखाई गई है।
जिला जज द्वारा सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर बंटवारा प्रकिया का समय बढ़ाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज की अपील को स्वीकार करते हुए 31 दिसंबर तक का समय और बढ़ा दिया है। गुरुवार को पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने आपत्तियों पर बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले की सुनवाई 18 सितंबर को होगी। सरकार की तरफ से डीजीसी सिविल बहस करेंगे।
