रामपुर: भाजपा नेता की गवाही अधूरी, जारी रहेगी जिरह
रामपुर, अमृत विचार। अब्दुल्ला आजम के पासपोर्ट मामले में भाजपा नेता और मुकदमे के वादी आकाश सक्सेना की सोमवार को भी गवाही पूरी नहीं हो सकी, अभी जिरह जारी रहेगी। अब इस मामले में 14 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। गौरतलब है कि भाजपा नेता और मुकदमे के वादी आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में …
रामपुर, अमृत विचार। अब्दुल्ला आजम के पासपोर्ट मामले में भाजपा नेता और मुकदमे के वादी आकाश सक्सेना की सोमवार को भी गवाही पूरी नहीं हो सकी, अभी जिरह जारी रहेगी। अब इस मामले में 14 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि भाजपा नेता और मुकदमे के वादी आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में थाना सिविल लाइंस में अब्दुल्ला आजम और आजम खां के खिलाफ दो पैनकार्ड और पासपोर्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि अभिलेखों में हेराफेरी करके पासपोर्ट बनवाया। जबकि एक पैन कार्ड के होते हुए अब्दुल्ला आजम खां ने दूसरा पैनकार्ड बनवाया और उसका उपयोग स्वार विधानसभा चुनाव लड़ने में किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सपा सांसद आजम खां और अब्दुल्ला आजम डेढ़ साल से सीतापुर जेल में बंद हैं।
सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में भाजपा नेता से अब्दुल्ला आजम खां के अधिवक्ताओं ने जिरह की, जोकि पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में 14 सितंबर को वादी की गवाही होगी।
पूर्व विधायक नवेद मियां का परिवाद भी एमपी-एमएलए कोर्ट में तलब
रामपुर। सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाते हुए पूर्व विधायक नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मिया ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। जिसमें उनका आरोप था कि आजम खां ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खां को स्वार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने पर्चा के साथ जो शपथ पत्र दाखिल किया वह धोखाधड़ी करके अपराधिक साजिश के तहत कार्य किया।
नवेद मिया ने अधिवक्ता संदीप सक्सेना के माध्यम से एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि परिवाद को पासपोर्ट के मुकदमें के साथ सुना जाए। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए परिवाद को तलब कर लिया है। अब इस मामले में सुनवाई 16 सितंबर को होगी।
