बलरामपुर: हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड

बलरामपुर: हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड

बलरामपुर, अमृत विचार। हत्या के तीन अभियुक्तों को जिला सत्र एवं जनपद न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए सभी पर 1-1 लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

बता दें कि 23 मई 2018 को वादिनी राधा देवी पत्नी राम प्रकाश गुप्ता निवासी ग्राम जोगिया थाना ललिया जिला बलरामपुर ने थाना ललिया में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात में लगभग 2:00 बजे जब उसके पति राम प्रकाश गुप्ता घर के बाहर चौकी पर सोए हुए थे तभी ग्राम जोगिया के रहने वाले जगत राम, नान्हू और राम सुमिरन ने उसके पति राम प्रकाश को गोली मार दी थी। आवाज सुनकर वादिनी और उसकी बेटी बृहस्पता दौड़ कर पहुंची तो  तीनों अभियुक्त गण को मौके पर ही देखा। गांव वालों के सहयोग से वह पति को लेकर अस्पताल लेकर गई लेकिन उसका पति बच नहीं सका। यह मुकदमा थाना ललिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78/ 2018 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड विधान पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना में तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। 

मुकदमे का विचारण जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर में हुआ।राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने कुल आठ गवाहों को पेश किया जिसमें मृतक की पत्नी तथा उसके दो नाबालिक पुत्र और पुत्री ने भी घटना के समर्थन में साक्ष्य दिया। चिकित्सक ने मृत्यु गोली लगने से होने की पुष्टि की । बचाव पक्ष से तीन गवाहों को प्रस्तुत किया गया । दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने शुक्रवार को तीनों व्यक्तियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया। अर्थ दंड में से रूपये 2 लाख मृतक की पत्नी राधा देवी को देने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है।

ये भी पढ़ें -बलरामपुर: अस्पताल से गायब 14 कर्मियों का सीएमओ ने रोका वेतन, सीएचसी शिवपुरा का किया निरीक्षण