काशीपुर: आईजीएल का केमिकल गायब करने के तीन आरोपी दोषमुक्त

काशीपुर: आईजीएल का केमिकल गायब करने के तीन आरोपी दोषमुक्त

काशीपुर, अमृत विचार। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ द्वितीय एसीजे की अदालत ने आईजीएल कंपनी का आठ ड्रम केमिकल गायब करने के मामले में तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।

बाजपुर रोड स्थित आईजीएल के सुरक्षा अधिकारी पंकज शील ने आईटीआई पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इंडिया ग्लाइको में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उत्पादों का निर्माण होता है। इसकी खपत देश-विदेश में होती है। 19 अक्टूबर, 2006 को उनकी कंपनी से टैक्सोमेस ट्रान्सपोर्ट कम्पनी दिल्ली के माध्यम से ट्रक (यूपी 81एन 0-9707) से माल कंटेनर में लादा गया था।

यह केमिकल चीन स्थित कोलगेट कम्पनी के लिए भेजा गया था। कंटेनर के चीन पहुंचने पर पता लगा कि कम्पनी से लादे गए 8 ड्रम में से केमिकल निकालकर उसमें गंदा पानी भर दिया गया था। जबकि कंटेनर को सेन्ट्रल एक्साइज व आईजीएल की ओर से सील किया गया था।

जिसे चीन की कंपनी कोलगेट इंडिया के प्रतिनिधि विवेक दीक्षित ने ईमेल से अवगत कराया। तहरीर पर पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर यूसूफ पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम महेशपुरा थाना रजतपुर जिला जेपी नगर व ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मुनीम दिनेश पुत्र रामपाल सिंह और ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रबंधक रामपाल के खिलाफ केस दर्ज किया था।

विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 406, 411, एवं 109 के तहत  न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। वाद की सुनवाई एसीजे द्वितीय चेतन गौतम की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी धर्मेंद्र तुली एड. ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।