बरेली: अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को उम्रकैद, लगा इतने का जुर्माना

नवाबगंज में तीन साल पहले की गई थी हत्या, कोर्ट ने 14 हजार का जुर्माना भी लगाया

बरेली: अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को उम्रकैद, लगा इतने का जुर्माना

बरेली, अमृत विचार। नवाबगंज के सिजौलिया गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी की हत्या कर शव तालाब में फेंकने के आरोपी मनोज उर्फ मैकूलाल को अपर सत्र न्यायाधीश हरेन्द्र बहादुर सिंह ने परीक्षण में दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने बताया कि वादी मुकदमा कन्हई लाल ने 12 जून 2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबगंज को तहरीर देकर बताया कि 10 जून 2021 की रात को गांव लाईखेड़ा निवासी उनकी बहन झुन्नी देवी का फोन आया कि बहन जसोदा का बेटा दीपक आया है और कह रहा है कि मम्मी घर पर नहीं हैं। वह अपनी बहन के घर गांव सिजौलिया पहुंचे। उसकी तलाश की लेकिन पता नहीं चला। 

11 जून 2021 को बहन के घर के पीछे तालाब में बहन जसोदा की लाश कपड़े में बंधी मिली। उसकी गले में कपड़े से फंदा डालकर गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी। बहन की शादी करीब 17 साल पहले मनोज उर्फ मैकूलाल के साथ हुई थी। उनके बहनोई के किसी महिला से अवैध संबंध थे। जसोदा इसका विरोध करती थी इसलिए रास्ते से हटाने के लिए बहनोई मनोज ने बहन जसोदा की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 12 गवाह पेश किये थे।

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