Farrukhabad News: आचार संहिता के उल्लघंन के तहत सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य पर रिपोर्ट दर्ज

फर्रुखाबाद में सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य पर रिपोर्ट दर्ज

Farrukhabad News: आचार संहिता के उल्लघंन के तहत सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य पर रिपोर्ट दर्ज

फर्रुखाबाद, अमृत विचार। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. नवल किशोर शाक्य पर एक और रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। यह रिपोर्ट भी आचार संहिता के उल्लघंन के तहत ही दर्ज की गई है।

बीते दिन सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का शहर के गुरुगांव देवी मन्दिर से होकर मुख्य मार्गों पर जुलूस निकाला गया। जबकि नगर मजिस्ट्रेट के आदेश में अधिकतम 20 से 25 लोगों के शामिल होनें की अनुमति थी । जबकि जुलूस में लगभग 2 हजार से 3 हजार लोग शामिल हुए। लेखपाल कुलदीप राठौर की तहरीर पर पुलिस नें धारा 188 व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2005 धारा 51 से 60 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

धारा 188 क्या है सजा

आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा के दो प्रावधान हैं। पहला अगर आप सरकार या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं। या आपकी किसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है। तो आपको कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। वहीं दूसरा अगर आपके द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, आदि को खतरा होता है । तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।

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